मधुबनी-11 अगस्त। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजुर आलम ने रेप मामले की सुनवाई करते हुए एक अभियुक्त को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार का जुर्माना भी देने का आदेष दिया। जूर्माना की रकम नही देने पर छह माह का अतरिक सजा का आदेश दिया है। मामला लदनियां थाना क्षेत्र में 15/11/2019 को अभियुक्त देव नारायण भंडारी ने 22 वर्षीय लड़की को घर में अकेले पाकर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। जिसको लेकर लड़की की मां के ब्यान पर लदनियां थाना में कांड संख्या-194/19 दर्ज किया गया था।
दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता गुंगी लड़की की मां ने बताया कि जब मैं और मेरे अन्य परिवार के लोग खेत से धान काटकर घर वापस आए तो देखा कि मेरे ग्रामीण देव नारयण भंडारी मेरी गुंगी बेटी के साथ रसोई घर में रेप कर रहा था। हमारे परिजन को देखकर वह फरार हो गया। इसी मामले की गुरूवार को सुनवाई करते हुए एडीजे चतृर्थ मंजुर आलम ने मामले में दोषी पाए गए देव नारायण भंडारी को सजा सुनाई। पुरे मामले में पीड़िता की ओर से एपीपी फैज अहमद एवं मुदालय पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रेमनाथ झा ने बहस किया।
इधर एपीपी फैज अहमद ने बताया कि यह घटना पुरे समाज को कलंकित करने वाली है। इस लिए हमने कोर्ट से दोषी पाए गए देव नारायण भंडारी को कड़ी से कड़ी सजा की मांग किया था। एपीपी फैज अहमद ने आगे बताया कि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के लिए कोर्ट ने डीएलएस के माध्यम से सरकार को 7 लाख रूपये देने को आदेष दिया है, ताकि पीड़िता को वित्तीय मदद मिल सके।
