बिहार

MADHUBANI: नगर निगम सशक्त स्थाई समिति का चुनाव 18 अप्रैल को, बोले नागरिक सुविधा संघर्ष समिति के अध्यक्ष संतोष त्रिशक्ति, कहा- चुनाव में खरीद-फरोख्त को रोकना पार्षदों का कर्तव्य : संतोष त्रिशक्ति

मधुबनी- 15 अप्रैल। नागरिक सुविधा संघर्ष समिति के अध्यक्ष संतोष त्रिशक्ति ने कहा कि नगर निकायों की सबसे महत्वपूर्ण सशक्त स्थाई समिति के सदस्य को नामित करने में किसी की भी मनमानी, दवाब और हॉर्स ट्रेडिंग यानी पार्षदों की खरीद-फरोख्त और गुटबाजी को रोकने के लिए मतदान का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 18 अप्रैल को मधुबनी नगर निगम सशक्त स्थाई समिति की कुल 7 सदस्यों के लिए मतदान की प्रकिया पूरी किया जाना है। उन्होंने कहा कि

समिति सदस्यों के मतदान के लिए पार्षदों को हॉर्स ट्रेडिंग (पार्षदों की खरीद-फरोख्त) या अन्य प्रकार के प्रलोभन में आने की बजाय निष्पक्ष होकर भाग लेना चाहिए। इसके विपरित पार्षदों की गुटबाजी से नगर निकाय की मूल ढांचा का गला घोटना और लोकतांत्रिक अधिकार को गिरवी रखना जैसा होगा। इस तरह का रवैया पार्षद की कुर्सी तक पहुंचाने वाले आम मतदाताओं के साथ विश्वासघात होगा।

उन्होंने कहा कि नगर निकायों में हॉर्स ट्रेडिंग और गुटबाजी को रोकने के लिए नीतीश सरकार ने मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को समाप्त कर दिया। बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक 2024 के तहत निर्वाचित मेयर, उपनेयर, मुख्य पार्षद को 5 साल तक काम करने की अधिकार प्रदान किया गया। यह प्रावधान चुनाव के बाद स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किया गया।

इधर, पार्षदों को सशक्त स्थाई समिति सदस्य के लिए मतदान का अधिकार प्रदान कर निकाय में विकास कार्यों में पारदर्शिता, लोकतांत्रिक परंपरा और पार्षदों की गरिमा बहाल किया गया है।

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