
MADHUBANI:- ऋण वसूली के लिए किया जमीन-मकान और गेंहू खेत जब्त, मामला 17 लाख मूलधन हुआ 26 लाख, तो बैंक ने की कार्रवाई
मधुबनी- 09 अप्रैल। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर थाना के अतरौली गांव में ऋण वसूली की कार्रवाई की गई। इस दौरान दंडाधिकारी सह सीओ धर्मदेव चोधरी के द्वारा प्रतिनियुक्त पुलिस बलों के द्वारा यह कार्रवाई की गई। जहां सरफाइसी एक्ट 2002 की धारा 14 में वर्णित प्रावधान के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सकरी शाखा के पक्ष में अतरौली गांव निवासी मो. साकिर के मेसर्स साकिर साइकिल वर्क के जमीन व फूस का मकान सहित आवासीय परिसर और गेंहू की खेत को जब्त करने की कार्रवाई की गई। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अरेर शाखा से ऋणी द्वारा जमीन मॉर्गेज कर 17 लाख रुपये की राशि व्यापार के लिये लिया था। लेकिन समय से ऋण नहीं चुकाने पर यह राशि ब्याज सहित बढ़कर 26 लाख हो गई। ऋणी को बार-बार नोटिस देने के बावजूद भी राशि जमा नहीं करने पर जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में दक्ष रिकवरी एजेंसी के साथ ऋण वसूली की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान मधुबनी आरबीओ एनपीए मैनेजर हरिरंजन यादव, आरबीओ चीफ मैनेजर कुमार आनंद, फील्ड मैनेजर निशांत कुमार, अरेर शाखा प्रबंधक शशि रंजन व रिकवरी एजेंसी के जिला समन्वयक आनंद मोहन मिश्रा समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल भी मौजूद थे।



