
MADHUBANI:- शहर के तिलक चौक से मदरसा चौक तक सड़क अतिक्रमित, नगर निगम प्रशासन फेल
मधुबनी- 27 अप्रैल। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 23 एवं 24 तिलक चौक जिला केन्द्रीय पुस्तकालय से मोमिन टोला मदरसा चौक तक अतिक्रमित सड़क को अब तक खाली नहीं कराया जा सका है। जबकि शहर के आरटीआई एवं सामाजिक कार्यकर्ता बिरेन्द्र कुमार निधि व अन्य सामाजिक कार्यकर्ता के आवेदन पर नगर निगम प्रशासन द्वारा 26-8-2025 व 30-9-2025 को मापी कराई गई थी। सदर एसडीओ के निर्देश पर अमीन की टीम द्वारा मापी बाद नगर निगम को अतिक्रमणकारियों की सूची सौंपी गई थी। जिसके आलोक में नगर निगम प्रशासन द्वारा सभी अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण खाली करने का नोटिस जारी किया गया था।
इसी बीच अतिक्रमणकारियों और उनके संरक्षक द्वारा सड़क की भूमि खेसरा 84 के स्वामित्व पर सवाल उठाया गया। जिसका सत्यापन रहिका अंचल कार्यालय से कराया गया। अंचल अधिकारी ने प्रतिवेदन में सी0एस0 खतियान का हवाला देते हुए सड़क की भूमि थाना नं0- 33, खाता- 321 खेसरा- 84 किस्म सड़क केसरे हिन्द प्रतिवेदित किया गया। भूमि के सत्यापन के बाद भी नगर निगम द्वारा बिहार नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2022 के तहत बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा 435 (3) में शक्ति प्रदान होने के बाद भी अब तक सरकारी सड़क की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त नहीं कराया जा सका।
जबकि अतिक्रमण खाली कराने को लेकर पटना उच्च न्यायालय में दर्ज मामले में न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का कोई रोक की सूचना नहीं है। नगर निगम द्वारा जनहित में सड़क खाली करा लेना चाहिए था। बता दें कि इस सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने के अगुआ बिरेन्द्र कुमार निधि को प्रताड़ित करने के लिए फर्जी तरीके से फंसाने साजिश की गई। इस मामले को लेकर बिरेन्द्र कुमार निधि को जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी सहित तीन मामला फिलहाल सदर एसडीओ न्यायालय में चल रहा है।



