क्राइम

बैंक धोखाधड़ी मामले में ED का चेन्नई में छापा, 43 बेनामी संपत्तियां उजागर

चेन्नई- 21 मई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक धोखाधड़ी मामले में चेन्नई में स्टील कंपनियों- थंगम स्टील लिमिटेड और पीएस कृष्णमूर्ति स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड तथा उनके निदेशकों और सह‑आरोपियों के सात ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने इस दौरान 43 अचल बेनामी संपत्तियों का खुलासा करते हुए कई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एवं आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए।

ईडी ने बताया कि यह कार्रवाई सीबीआई, ईओबी, चेन्नई द्वारा दर्ज दो एफआईआर के आधार पर की गयी। एफआईआर में आरोप है कि इन कंपनियों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लगभग 311 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। सीबीआई ने इस मामले में आरोपपत्र भी दाखिल किए हैं। जांच में सामने आया कि 2007 से 2013 के बीच आरोपियों ने फर्जी वित्तीय दस्तावेज, बढ़ा‑चढ़ाकर दिखाए गए स्टॉक और रिसीवेबल्स, काल्पनिक गोदाम और झूठे परिवहन रिकॉर्ड के जरिए बैंकों से कैश क्रेडिट और लेटर ऑफ क्रेडिट की सीमा बढ़वाई।

उन्होंने एसबीआई और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के समक्ष अलग‑अलग बैलेंस शीट दाखिल कर वास्तविक वित्तीय स्थिति छिपाई। बैंक से प्राप्त धनराशि को स्टील डिवीजन और निजी संपत्तियों की खरीद में फर्जी कंपनियों के माध्यम से घुमाकर इस्तेमाल किया गया।

तलाशी में ईडी को कई चल और अचल संपत्तियों के दस्तावेज मिले, जो बेनामी नामों, परिजनों और दूर के रिश्तेदारों के नाम पर रखे गए थे। इन संपत्तियों का मूल्य लगभग 100 करोड़ रुपये आंका गया है। ईडी ने 43 अचल संपत्तियों की पहचान की है और कई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड व आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं। ईडी ने कहा कि मामले की आगे की जांच जारी है।

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