बिहार

मधुबनी में 17 परीक्षा केंद्रों पर होगी लिखित चालक सिपाही परीक्षा

मधुबनी- 06 दिसंबरं। बिहार में मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने अपने संयुक्त आदेश के तहत् केंद्रीय चयन पर्षद (लिखित चालक सिपाही भर्ती) परीक्षा के कदाचार मुक्त आयोजन हेतु निर्देश जारी किए है। परीक्षा के शांतिपूर्ण व कदाचार रहित आयोजन के लिए जिले के तेजतर्रार दंडाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों की पर्याप्त संख्या में प्रतिनियुक्ति की गई है। 10 दिसंबर बुधवार को परीक्षा का आयोजन एकल पाली में कराया जा रहा है। परीक्षा का समय 12ः00 बजे मध्याह्न से 02 बजे अपराह्न तक होगा। सभी अभ्यर्थियों को 09ः30 पूर्वाह्न में परीक्षा सेंटर पर रिपोर्ट करना है। 10ः30 बजे पूर्वाहन तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने दिया जाएगा। शांतिपूर्ण,स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त परीक्षा को लेकर शनिवार को डीआरडीए सभाकक्ष में सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को ब्रीफिंग भी की गई।

परीक्षा आयोजन के लिए सदर अनुमंडल मधुबनी अंतर्गत कुल 17 परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया गया है। डीएम एवं एसपी ने उक्त परीक्षा के शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त आयोजन के लिए पर्याप्त संख्या में स्टैटिक मजिस्ट्रेट,जोनल मजिस्ट्रेट एवं उड़नदस्ता दल की टीम गठित की है। जिले के तेजतर्रार पदाधिकारियों को कदाचार रहित परीक्षा आयोजन की जिम्मेवारी सौंपी गई है। साथ ही, सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। अभ्यर्थियों की अनिवार्य रूप से बॉडी फ्रिस्किंग की जाएगी।

जिलाधिकारी ने सभी परीक्षार्थियों से ससमय परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की अपील की है। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर कलम, मोबाइल फोन, घड़ी एवं अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ले जाने की अनुमति नहीं होग। परीक्षार्थियों के प्रवेश के बाद सभी परीक्षार्थियों को आवंटित रोल नंबर के आधार पर बैठना होगा। जहां अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक सत्यापन एवं फोटोग्राफी भी कराई जाएगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर अनिवार्य रूप से जैमर लगाए जाएंगे। किसी भी परीक्षा केंद्र पर केंद्र अधीक्षक, वीक्षक अथवा किसी अन्य कर्मी को अपने पास मोबाइल फोन या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को रखने की अनुमति नहीं होगी।

सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जाएगी, किसी भी प्रकार के भ्रम, अफवाह फैलाने वालों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की संहिता की धारा-163 के तहत संपूर्ण परीक्षा अवधि तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार,अपर समाहर्ता आपदा संतोष कुमार,लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार वरीय उप समाहर्ता कुमार आलोक,सदर अनुमंडल पदाधिकारी चन्दन कुमार व अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे।

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