
बिहार
MADHUBANI:- पोक्सो मामले में आरोपी को 10 साल की कैद
मधुबनी- 19 अगस्त। पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज एडीजे दिवेश कुमार की अदालत ने अपहरण के बाद नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में दोषी करार दिए गए जयवीर राउत को 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर अलग-अलग धाराओं में 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। शनिवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान स्पेशल पीपी मिश्रीलाल यादव ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। उन्होंने बताया कि सजायाफ्ता जयवीर रावत हरलाखी थाना क्षेत्र के कौआही गांव का रहने वाला है। उसपर 15 सितंबर 2018 की सुबह चार बजे 15 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची का अपहरण कर मांग में सिंदूर भर कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप था।



