नई दिल्ली- 06 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद हल करने के लिए हुए एमओयू पर रोक लगाने के मेघालय हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। यानी असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद हल करने के लिए दोनों सरकारों के बीच हुआ एमओयू जारी रहेगा।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद हल करने के लिए हुए एमओयू पर मेघालय हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। उसके बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने हाई कोर्ट के आदेश पर हैरानी जताते हुए आज ही इस मामले पर सुनवाई करने का आदेश दिया।दरअसल, एमओयू में 12 विवादित स्थानों में से कम से कम छह में सीमांकन किया गया था। इसकी वजह से अक्सर दोनों प्रदेशों के बीच विवाद होता रहता था।
दरअसल, दोनों पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर दाखिल याचिका में दावा किया गया है कि यह संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जो आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है।