आधार कार्ड में परिवार के मुखिया की सहमति मिलेगी ऑनलाइन पता अपडेट करने की सुविधा

नई दिल्ली- 03 जनवरी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने परिवार के मुखिया (एचओएफ) की सहमति से आधार में ऑनलाइन पता अपडेट करने की सुविधा शुरू की है।

आधार में एचओएफ आधारित ऑनलाइन पता अपडेट रिश्तेदार (जैसे बच्चे, पति या पत्नी, माता-पिता आदि) के लिए बहुत मददगार होगा, जिनके पास अपने आधार में पता अपडेट करने के लिए सहायक दस्तावेज नहीं हैं। इसके लिए राशन कार्ड, मार्कशीट, विवाह प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि जैसे संबंध दस्तावेज का प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

आवेदक और एचओएफ दोनों के नाम और उनके बीच संबंध और एचओएफ द्वारा ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण का उल्लेख होना चाहिए। यदि रिश्ते का प्रमाण दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं है, तो निर्धारित प्रारूप में एचओएफ द्वारा स्व-घोषणा प्रस्तुत की जा सकती है।

देश के भीतर विभिन्न कारणों से शहरों और कस्बों में जाने वाले लाखों लोगों के लिए यह सुविधा फायदेमंद होगी। इसके लिए 50 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा।

18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति इस उद्देश्य के लिए एचओएफ हो सकता है और इस प्रक्रिया के माध्यम से अपने रिश्तेदारों के साथ अपना पता साझा कर सकता है। एचओएफ सेवा अनुरोध तिथि से 30 दिनों के भीतर अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

‘मायआधार’ पोर्टल में ऑनलाइन पता अपडेट करने के लिए विकल्प उपलब्ध है।

lakshyatak
Author: lakshyatak

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!