
SIWAN:- नगर परिषद के मुख्य पार्षद सहित कई पदाधिकारियों एवं अभियंताओं पर FIR का आदेश
सीवान- 30 नवंबर। सीवान नगर परिषद के अन्तर्गत पिछले दिनों हुई वित्तीय अनियमितता के लिए दोषी जनप्रतिनिधि,तत्कालीन पदाधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश बिहार सरकार के नगर विकास और आवास विभाग के निदेशक ने सीवान जिलाधिकारी को दिया हैं। उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बिक्रम कुँवर ने सीवान नगर परिषद क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर लूट-खसोट का आरोप लगाते हुए सीवान जिलाधिकारी से जांच की मांग की थी। श्री कुंवर के मांग पर जिलाधिकारी ने अपने स्तर से जांच कराने के बाद जांच रिपोर्ट नगर विकास विभाग को सौंपी थी। उक्त रिपोर्ट के अध्ययन के बाद नगर विकास विभाग के निदेशक ने सोमवार 29 नवंबर को सीवान नगर परिषद क्षेत्र किए गए लूट-खसोट के आरोपी सीवान नगर परिषद की सभापति सिंधु सिंह, नगर परिषद के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी राजकिशोर लाल,तत्कालीन प्रधान सहायक-सह-लेखापाल किशन लाल,कार्यपालक अभियंता तुलसी राम,कनीय अभियंता ओमप्रकाश सुमन,कनिय अभियंता कनीय अजीत सिंह, सहायक अभियंता,नगर विकास प्रमंडल,सीवान (बुडको) आनन्द मोहन सिंह सहित एवं अन्य दोषी पदाधिकारी-कर्मी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश निर्गत किया है।
बता दें कि पूर्व मंत्री विक्रम कुॅवर ने नगर परिषद के मुख्य पार्षद सिंधु सिंह और तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी सहित कई अभियंताओं एवं पदाधिकारियों पर आरोप लगाया था कि ये सभी लोग मिलजुल कर सीवान नगर परिषद क्षेत्र में सीवान-छपरा रोड के सीवान नगर क्षेत्र में अस्पताल मोड़ से तरवारा मोड़ तक सड़क के दक्षिण 05 फीट चौड़ीकरण कार्य योजना संख्या-15 /2017-18 प्राक्कलित राशि उनचास लाख इक्यानवे हजार पाँच सौ एवं नगर क्षेत्र के कूड़ा निस्तारण के लिए चार करोड़ में जो भूमि क्रय में हुई है। इसमें भारी वित्तीय अनियमितता किया गया है।पूर्व मंत्री के आवेदन पर जिलाधिकारी अमित कुमार पाण्डेय ने जांच करवाई थी और कुंवर के आरोप को सही पाया था।



