
MADHUBANI:- शराब तस्करी मामले में दो व्यक्ति को पांच-पांच वर्ष की कैद
मधुबनी-09 दिसंबर। उत्पाद मामलों के विशेष न्यायाधीश एडीजे जय प्रकाश ने शराब तस्करी करने के आरोप में साहरघाट थाना के केरवा गांव निवासी अशोक यादव एवं श्रवण यादव को पांच-पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसपर एक-एक लाख रूपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना निर्धारित समय पर जमा नहीं करने पर उसे छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतानी होगी। सजा के बिन्दु पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक कैलाश साह ने बहस की।
स्पेशल पीपी श्री साह ने बताया कि दोनों को मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30ए के साथ साथ भादवि के विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है। उन्होंने बताया कि 19 मार्च 2021 को शाम करीब पांच बजे गंगौर में भारतीय क्षेत्र में एसएसबी जवान गश्त लगा रहे थे। इसी दौरान भारतीय सीमा में नेपाल की ओर से आठ लोग साइकिल पर शराब की बोतलें लेकर आ रहे थे। सुरक्षाबलों को देखकर छह लोग साइकिल छोड़कर भाग निकले। अशोक यादव एवं श्रवण यादव पकड़े गए। सुरक्षाबलों ने आठ साइकिल एवं 1500 बोतल नेपाली शराब जब्त कर हरलाखी पुलिस को सुपुर्द कर दिया। हरलाखी थाना में एसएसबी जवान दिलीप कुमार मिश्रा के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।



