बिहार

हाईकोर्ट के आदेश पर हरकत में आया मधुबनी नगर निगम, मदरसा चौक से तिलक चौक तक 19 अतिक्रमणकारियों को नोटिस

मधुबनी- 22 सितंबर। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद मधुबनी नगर निगम अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन मोड में आ गया है। नगर आयुक्त के आदेश पर मदरसा चौक से तिलक चौक तक खेसरा सं. 84 की सरकारी सड़क पर अतिक्रमण को लेकर कुल 19 लोगों को कारणपृच्छा नोटिस जारी किया गया है। नगर निगम द्वारा वार्ड संख्या 23/24 के मो. मौसम सहित 19 लोगों को नोटिस निर्गत किया गया है।

नोटिस में आरोप है कि संबंधित व्यक्तियों द्वारा सरकारी सड़क की जमीन पर अतिक्रमण कर दुकान संचालित की जा रही है।
नोटिस में बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की प्रतिस्थापित धारा 435 का हवाला देते हुए चेतावनी दी गई है कि निर्धारित तिथि तक कार्यालय में कारणपृच्छा दाखिल नहीं करने अथवा कारणपृच्छा असंतोषजनक पाए जाने पर अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित कर दिया जाएगा। साथ ही अधिकतम 20 हजार रुपये तक जुर्माना और अतिक्रमण हटाने में हुए खर्च की वसूली भी संबंधित व्यक्ति से की जाएगी।

गौरतलब है कि यह मामला पटना उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका CWJC संख्या 14350/2025 से जुड़ा है। इस पर पारित आदेश के विरुद्ध दायर सिविल रिव्यू संख्या 300/2025 में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दिनांक 14 अगस्त 2026 को आदेश को संशोधित किया था। खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा था कि नगर आयुक्त, नगर निगम मधुबनी, अभ्यावेदन पर विचार करेंगे और बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के लागू प्रावधानों, जिसमें उसकी प्रतिस्थापित धारा 435 भी शामिल है, के अनुसार विधि की सम्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए और सभी संबंधित हितधारकों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात समुचित कार्रवाई करेंगे।

बतादें कि हाईकोर्ट के उक्त आदेश के आलोक में सामाजिक कार्यकर्ता तथा आरटीआई एक्टिविस्ट बीरेन्द्र कुमार निधि द्वारा नगर आयुक्त के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल किया गया था। इसी अभ्यावेदन और अमीन की रिपोर्ट के आधार पर निगम ने यह कार्रवाई शुरू की है। इस मामले में 05 अक्टूबर को सुनवाई निर्धारित की गई है।

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