
BIHAR:- मधुबनी जिले के सभी स्कुलों में पढ़ाई के समय मोबाईल प्रयोग पर प्रतिबंध, DM ने जारी किया आदेश
मधुबनी- 21 अप्रैल। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने मधुबनी जिले के सभी सरकारी स्कुलों में पढाई के समय किसी भी तरह के मोबाईल प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है तथा संपूर्ण मधुबनी जिले में धारा 163 लागु कर दिया गया है।
जिलाधिकारी ने जिले के सभी स्कुल प्रशासन को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि स्कुलों में पढ़ाई के समय मोबाईल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस लिए कोई भी स्कुल और कालेज में पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई का कार्य हो। कोई भी टिचर पढ़ाई के समय मोबाईल में रील आदि नही बनाऐं। पढ़ाई का समय समाप्त हो जाय, उसके बाद जितना भी मोबाईल चलाना है चलाईये। उन्होने कहा कि स्कुलों में पढ़ाई के समय किसी भी तरह का मोबाईल इस्तेमाल नही हो, उसके लिए संपूर्ण मधुबनी जिले में धारा 163 लागु कर दिया गया है। अगर कोई इसकी अवहेलना करते है, तो सीधे-सीधे धारा 163 की अवहेलना मानी जाएगी। तथा धारा 163 के तहत कार्रवाई की जाएगी।



