
बिहार में नवनियुक्त फार्मासिस्टों के HRMS ऑनबोर्डिंग को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अहम निर्देश, 9 अक्टूबर तक आवेदन अनिवार्य
पटना 29 सितंबर। बिहार स्वास्थ्य सेवायें द्वारा नवनियुक्त फार्मासिस्टों के HRMS On Boarding को लेकर सभी अधीक्षक और सिविल सर्जन को स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है। निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण, लोक स्वा० एवं पारा मेडिकल्स), स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि सभी अधीक्षक, सिविल सर्जन नवनियुक्त फार्मासिस्ट का HRMS On Boarding हेतु आवेदन अग्रसारित करते समय स्पष्ट सूचना अंकित करेंगे कि संबंधित कर्मी का शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों का उनके निर्गत संस्थान से जांच एवं सत्यापन प्राप्त हो चुका है, जिसमें प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं है। जिनका प्रतिवेदन अप्राप्त हो, उनके मामले में लंबित होने के संबंध में सूचना प्रेषित किया जाय।
सिविल सर्जन के माध्यम से ही भेजा जाएगा आवेदन
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनुमंडलीय अस्पताल, सदर अस्पताल में पदस्थापित नवनियुक्त फार्मासिस्ट का आवेदन अनिवार्य रूप से संबंधित जिला के सिविल सर्जन के माध्यम से ही निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।
विभाग ने HRMS On Boarding हेतु अग्रसारित आवेदन को 09.10.2026 तक निदेशालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसकी प्रतिलिपि आईटी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु भेजी गई है।



