
BIHAR:- अब ग्राम कचहरी के नोटिस तामिला करेंगे चौकीदार, मुख्य सचिव का सख्त निर्देश
पटना- 29 सितंबर। बिहार में ग्राम कचहरियों को मजबूत करने के लिए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बड़ा निर्देश जारी किया है।
मुख्य सचिव कार्यालय पत्र द्वारा सभी जिला पदाधिकारी और सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि ग्राम कचहरी के वादों का नोटिस तामिला कराने के लिए चौकीदार की सेवा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए।
पत्र में कहा गया है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 से 122 के तहत ग्राम कचहरी को छोटे सिविल और आपराधिक मामलों के निपटारे का अधिकार है। वादों के समय पर निपटारे के लिए पक्षकारों को नोटिस भेजना जरूरी है। इस संबंध में गृह विभाग और पंचायती राज विभाग द्वारा 2015, 2016 और 2023 में भी निर्देश जारी किया गया था, लेकिन शिकायत मिल रही थी कि कई जिलों में ग्राम कचहरी को चौकीदार की सेवा नियमित रूप से नहीं मिल रही है।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि ग्राम कचहरी के नोटिस तामिला हेतु चौकीदारों की सेवा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। ग्राम कचहरी की बैठक की निर्धारित तिथि पर विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।



