नई दिल्ली- 23 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने देशमुख को बांबे हाई कोर्ट से मिली जमानत को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने बांबे हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि मनी लांड्रिंग के मामले में हम पहले ही जमानत दे चुके हैं।
सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने देशमुख को बांबे हाई कोर्ट से मिली जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यह गंभीर अपराध है, ऐसे में उनकी जमानत को रद्द किया जाना चाहिए।
बांबे हाई कोर्ट ने 12 दिसंबर, 2022 को अनिल देशमुख को जमानत दी थी। अनिल देशमुख को जमानत देते हुए बांबे हाई कोर्ट ने सीबीआई को जमानत के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 10 दिनों का समय दिया था। नवंबर, 2022 में मुंबई की विशेष अदालत ने अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ अनिल देशमुख ने बांबे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद बांबे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख को जमानत दी थी।
