भड़काऊ भाषण आरोप मामले में तीन दिन की रिमांड पर भेजे गए मौलाना मुफ्ती सलमान

भुज- 08 फरवरी। कच्छ के सामखियाली में आयोजित एक कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण देने के मामले में आरोपित मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को भचाऊ कोर्ट ने 3 दिन का रिमांड मंजूर किया है। पुलिस ने आरोपित की 14 दिन की रिमांड मांगी थी।

कच्छ जिले की भचाऊ तहसील के सामखियाली में 31 जनवरी को गुलशने मोहम्मदी ट्रस्ट मदरसा के समीप तकरीन का धार्मिक कार्यक्रम आयोजित था। इसमें मुंबई के मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी ने लोगों को उकसाने वाला भड़काऊ भाषण दिया। इसके बाद अजहरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। बुधवार को राजकोट जेल से कच्छ पुलिस ने अजहरी का कब्जा लेकर गुरुवार को दोपहर बाद भचाऊ कोर्ट में पेश किया। मामले में दोनों पक्ष के वकीलों ने दलील की। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बात सुनने के बाद 3 दिन का रिमांड मंजूर किया। 11 फरवरी के दिन के 3 बजे तक रिमांड मंजूर किया गया है। जानकारी के अनुसार जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने के मामले में गुजरात एटीएस ने मौलाना को उनके मुंबई स्थित घाटकोपर से गिरफ्तार किया था। बाद में उसे जूनागढ़ पुलिस को सौंप दिया गया था। जूनागढ़ पुलिस ने मौलाना को कोर्ट में पेश करने के बाद दो दिन का रिमांड हासिल किया था। बाद में उसे कोर्ट में पेश किया जिसके बाद कोर्ट ने उसे राजकोट जेल भेज दिया था। राजकोट में गुरुवार सुबह कब्जे में लेने के बाद कच्छ पुलिस मौलाना को लेकर भचाऊ आई थी।

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Author: lakshyatak

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