नई दिल्ली- 19 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट एनसीपी चुनाव चिह्न को लेकर शरद पवार की याचिका पर अजित पवार को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल शरद गुट चुनाव आयोग की तरफ से दिए नाम एनसीपी शरद पवार का इस्तेमाल करे। वह चुनाव आयोग से नए चिन्ह की मांग करें और आयोग एक हफ्ते में उन्हें चिह्न आवंटित करे।
दरअसल, शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर निर्वाचन आयोग की ओर से अजित पवार गुट को असली एनसीपी के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है। अजीत पवार गुट ने 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की। अजित पवार गुट ने कहा है कि अगर निर्वाचन आयोग के फैसले को शरद पवार गुट चुनौती देता है तो कोई भी आदेश पारित करने से पहले उसका पक्ष भी सुना जाए।
निर्वाचन आयोग ने अजित पवार गुट को असली एनसीपी करार देते हुए चुनाव चिह्न घड़ी भी उन्हें सौंप दिया है। निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
