नई दिल्ली- 16 नवंबर। हैदराबाद स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालीन शाखा प्रबंधक को पांच साल की कठोर कैद और दो निजी व्यक्तियों को एक साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
हैदराबाद में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने सरुमागार बैंक आफ इंडिया शाखा के प्रबंधक रहे गद्दादर को पांच साल और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी मामले में दो निजी लोगोंं पंडिति राजशेखर और गद्दी गोपाला सत्येंद्र राव को एक साल की कारावास और दस- दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सीबीआई ने इस आरोप के तहत आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया था कि इन्होंने बैंक आफ इंडिया को धोखा देने के इरादे से साजिश रची थी। इस तरह गलत तरीके से लोन देने से बैंक को 73 लाख 80 हजार रुपये का नुकसान हुआ। यह भी आरोप लगाया था कि गद्दादर ने धोखाधड़ी से आवास ऋण आवेदनों को स्वीकृत कर ऋण राशि वितरित की थी। जांच के बाद सीबीआई ने इन आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।
