
BIHAR:- रिश्वत के आरोप में थाना प्रभारी को तीन वर्ष की कारावास व 50 हजार का जुर्माना
पटना- 08 अप्रैल। पटना की एक विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के आरोप में एक पूर्व थाना प्रभारी को तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ पचास हजार रुपए का जुर्माना सुनाया। निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने मामले में सुनवाई के बाद गयाजी जिले में स्थित अतरी थाना के पूर्व प्रभारी लाल बाबू प्रसाद को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी ।
मामले के विशेष लोक अभियोजक प्रभारी ट्रैप कैसेज किशोर कुमार सिंह ने बताया कि निगरानी के अधिकारियों ने एक मुकदमे में मदद पहुंचाने के एवज में दोषी को एक स्थानीय व्यक्ति से ₹6000 की रिश्वत लेते हुए 13 अक्टूबर 2006 को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। अभियोजन ने इस मामले में आरोप साबित करने के लिए दस लोगों का बयान अदालत में कलमबंद करवाया था।



