
बिहार के पंचायतों में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप के निर्माण का रास्ता साफ, डीएम देंगे प्रशासनिक मंजूरी
पटना- 28 सितंबर। राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत प्रस्तावित निर्माण कार्य को लेकर बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। पंचायती राज विभाग विभाग ने स्पष्ट किया है कि विवाह मंडपों के निर्माण के लिए तैयार किए गए प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद जिला पदाधिकारी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने जिला पदाधिकारी को जारी पत्र में कहा गया है कि विभागीय संकल्प संख्या के माध्यम से राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप का निर्माण ग्राम पंचायत के माध्यम से कराए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। पत्र में कहा गया है कि विभागीय संकल्प के कंडिका-7 (आई) में विवाह मंडपों के प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। तैयार किए गए मानक प्राक्कलन के आधार पर साइट स्पेसिफिक एस्टीमेट तकनीकी सहायक अथवा कनीय अभियंता द्वारा तैयार किया जाएगा। इसके बाद संबंधित क्षेत्रीय अभियंत्रण संगठन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
विभाग ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि तकनीकी स्वीकृति प्रदान किए जाने के बाद प्रशासनिक स्वीकृति संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी। यानी पंचायत स्तर पर प्रस्तावित मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है। विभागीय सचिव ने सभी जिला पदाधिकारियों को इस निर्णय के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। विभाग के इस निर्देश से पंचायतों में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप के निर्माण की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है।



