
बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड भंग, सरकार ने सभी गैर-सरकारी सदस्यों का मनोनयन किया समाप्त
पटना – 28 अगस्त। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड को भंग करते हुए सभी मनोनीत गैर-सरकारी सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी है। इस संबंध में विभाग ने 21 अगस्त 2026 को अधिसूचना संख्या 1564 जारी की है।
जारी अधिसूचना के अनुसार, बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड गठन नियमावली, 2015 के नियम 4(1), 4(2) एवं 4(3) के तहत राज्य सरकार द्वारा 07.08.2025 की अधिसूचना संख्या-1773 के द्वारा बोर्ड को तीन वर्षों के लिए पुनर्गठित किया गया था।
अधिसूचना में कहा गया है कि वर्तमान में विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 30.03.2026 को The Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Act, 2026 अधिसूचित किया गया है। इस संशोधन अधिनियम में किये गये महत्वपूर्ण संशोधन, बदलते परिवेश एवं राज्य में आवासित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दृष्टि से बोर्ड का पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है। आदेश सरकार के संयुक्त सचिव अनिल कुमार के हस्ताक्षर से जारी हुआ है।



