नई दिल्ली- 03 अप्रैल। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला से जुड़े सीबीआई केस में दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये आदेश दिया।
आज मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, इसलिए उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। कोर्ट ने कहा था कि मनीष सिसोदिया पर लगे आरोप गंभीर हैं और सीबीआई जांच जारी है, ऐसे में जमानत नहीं दी जा सकती है। सिसोदिया सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा था कि आपराधिक षड्यंत्र में सिसोदिया कि सक्रिय भूमिका रही। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत भी अपराध किया गया दिख रहा है। कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया आबकारी घोटाला के आपराधिक साजिश के कर्ताधर्ता थे। 90-100 करोड़ रुपये से अधिक की रिश्वत मनीष सिसोदिया और उनके सहयोगियों को देने के लिए थे। इनमें से 20-30 करोड़ रुपये विजय नायर, अभिषेक बोईनपल्ली और दिनेश अरोड़ा के जरिये पहुंचता था।
सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया के खिलाफ ईडी ने इस मामले में मनी लांड्रिंग का केस भी दर्ज किया है।