नई दिल्ली- 29 मार्च । सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता से जुड़ी याचिका का निपटारा कर दिया है। मोहम्मद फैजल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लोकसभा सचिवालय ने मोहम्मद फैजल की लक्षद्वीप लोकसभा सीट से सदस्यता बहाल कर दी है। मोहम्मद फैजल के वकील ने कहा कि सदस्यता बहाल करने के लिए दो महीने का समय ले लिया। उसके बाद जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका निस्तारण कर दी।
फैजल ने याचिका दायर कर अपनी लोकसभा सदस्यता बहाल करने की मांग की थी। फैजल को हत्या के प्रयास के केस में 10 साल की सजा मिली थी। इसलिए उनको अयोग्य करार दिया गया। 25 जनवरी को केरल हाई कोर्ट ने सजा स्थगित कर दी थी, लेकिन लोकसभा सचिवालय ने अयोग्यता का आदेश वापस नहीं लिया था। फैजल ने लोकसभा की सदस्यता बहाल करने की मांग की थी।
फैजल को लक्षद्वीप के सेशंस कोर्ट ने 11 जनवरी को 2017 के हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। सेशंस कोर्ट से सजा मिलने के बाद 13 जनवरी को लोकसभा महासचिव ने उनकी अयोग्यता की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी कर दी। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ फैजल ने केरल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। हाई कोर्ट ने फैजल को मिली सजा पर रोक लगा दी।
