मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार से ट्रक-बस ड्राइवर्स की हड़ताल जल्द समाप्त कराने को कहा

जबलपुर- 02 जनवरी। मध्यप्रदेश में दूसरे दिन मंगलवार को ट्रक-बस ड्राइवर्स की हड़ताल का असर जरूरी सेवाओं पर दिखने लगा है। इसी बीच मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार को हड़ताल खत्म कराने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने ये निर्देश दो याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिये।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को दो याचिकाओं पर सुनवाई में के दौरान कहा कि हड़ताल को तुरंत खत्म करवाया जाए। सरकार परिवहन सेवाएं बहाल करवाए। इस पर सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ने कहा कि आज शाम तक इस मामले में अहम निर्णय लिया जा रहा है। हाईकोर्ट में ये याचिकाएं नागरिक उपभोक्ता मंच और अखिलेश त्रिपाठी की ओर से दायर की गई हैं।

इधर, ड्राइवर्स की हड़ताल के चलते भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर सहित अन्य जिलों में दूध से लेकर सब्जी और किराना सप्लाई कम हुई है। ज्यादातर शहरों में सब्जियां महंगी हो गईं। स्कूल-कॉलेज बसें बंद रहीं। खरगोन में पुलिस और प्रर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। बुरहानपुर में हड़ताल कर रहे ड्राइवरों ने दूसरे वाहन चालकों को जूते-चप्पलों की माला पहनाने के प्रयास किए। कई वाहनों की हवा निकाल दी। ड्राइवर उस हिट एंड रन से जुड़े कानून का विरोध कर रहे हैं, जिसमें 10 साल की सजा और 7 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

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Author: lakshyatak

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