
मणिपुर कांग्रेस के तीन MLA को अयोग्य घोषित करने का स्पीकर के फैसले को SC ने किया निरस्त
नई दिल्ली-08 दिसंबर। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर कांग्रेस के तीन विधायकों को अयोग्य घोषित करने के विधानसभा स्पीकर के फैसले को निरस्त कर दिया है। जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने मणिपुर विधानसभा के स्पीकर को निर्देश दिया कि वो तीनों विधायकों की अयोग्यता पर फिर से विचार करें।
कोर्ट ने स्पीकर की ओर से फैसला करने तक तीनों विधायकों को बतौर विधायक काम करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने स्पीकर से आग्रह किया कि वो इस मसले पर जितना जल्द हो फैसला करें। 25 अगस्त को कोर्ट ने तीनों पूर्व विधायकों की अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया था।
मणिपुर विधानसभा स्पीकर ने 18 जून 2020 को तीनों विधायकों को सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया था। स्पीकर के फैसले को तीनों विधायकों ने मणिपुर हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने 02 जून को अपने फैसले में कहा था कि विधानसभा स्पीकर के पास यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सामग्री थी कि तीनों विधायकों ने स्वेच्छा से कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी थी और भाजपा को समर्थन दिया था। जिन विधायकों को अयोग्य ठहराया गया था उनमें के. बीरेन सिंह, येंगखोम सुरचंद्र सिंह एवं एस बीरा सिंह हैं। तीनों ने सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं।



