नई दिल्ली- 03 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के छपरा में जहरीली शराब से मौत की एसआईटी से जांच की मांग पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 9 जनवरी को सुनवाई करेगा। छपरा में जहरीली शराब से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी।
आज चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष इस याचिका पर सुनवाई की मांग की गई, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने 9 जनवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया। याचिका आर्यव्रत महासभा फाउंडेशन ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील पवन प्रकाश पाठक ने कहा कि गैरकानूनी तरीके से शराब बनाने, उसका व्यवसाय और बिक्री करने से रोकने के लिए एक राष्ट्रीय कार्ययोजना बनाने की जरूरत है।
याचिका में मांग की गई है कि जहरीली शराब से मरने वालों के परिजनों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग के अलावा कानून के प्रभावी इस्तेमाल करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि बिहार में 2016 से ही शराबबंदी लागू है लेकिन इसके प्रभावी तरीके से लागू नहीं होने की वजह से इन नीति की आलोचना हो रही है। बिहार की सीमा नेपाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं। बिहार में शराब इन पड़ोसी राज्यों से आती है। इसकी वजह से ही झारखंड के आबकारी राजस्व में काफी इजाफा हुआ है।