नई दिल्ली/पटना, 30 अक्टूबर। बिहार के मोकामा के विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में पटना हाईकोर्ट से मिली उनकी जमानत रद्द कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.वी. वराले की बेंच ने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने अपराध की गंभीरता और अनंत सिंह के लंबे आपराधिक इतिहास पर विचार किए बिना जमानत देकर गलती की है। कोर्ट ने कहा कि हत्या को सिर्फ राजनीतिक विवाद कहना गलत है।
बेंच ने अनंत सिंह को 01 दिसंबर 2026 तक या उससे पहले अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है। साथ ही बिहार पुलिस को 4 महीने के अंदर जांच पूरी करने का आदेश दिया है।
क्या है मामला?
-30 अक्टूबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोकामा टाल इलाके में दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी।
-1 नवंबर 2025 को अनंत सिंह गिरफ्तार होकर बेऊर जेल गए थे।
-पटना हाईकोर्ट ने 19 मार्च 2026 को 15,000 रुपये के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी थी।
-मृतक के पोते नीरज कुमार ने इस जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज फैसला आया।
-अनंत सिंह ने बेटी की शादी का हवाला देकर सरेंडर से राहत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने अनुरोध नहीं माना।



