
DARBHANGA:- नाबालिग अपहरण के दोषी मो. जमाल को 5 वर्ष की कैद
दरभंगा- 29 अगस्त। दरभंगा में पॉक्सो की विशेष अदालत ने एक नाबालिग बालिका के अपहरण के मामले में दोषी अभियुक्त को 5 वर्ष के कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है।
मिली जानकारी के अनुसार दरभंगा में पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सुलेखा झा की अदालत ने शनिवार को दरभंगा जिला के जाले थाना क्षेत्र के नवादा गांव निवासी मो. जमाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत यह सजा सुनायी है।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अभियुक्त ने नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसे दिल्ली ले गया था। बाद में उसे मधुबनी जिला के सकरी बाजार में लाकर छोड़ दिया था।
उन्होंने बताया कि अदालत ने जाले थाना कांड संख्या- 159/14 से संबंधित सत्रवाद संख्या-87/17 के मामले में 21 जुलाई 2016 को संज्ञान लिया था और अभियुक्त के विरुद्ध आरोप का गठन किया गया।
अभियोजन की ओर से सात गवाहों की गवाही करायी गयी और आठ दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किये गये।
अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद 20 अगस्त 2026 को अभियुक्त को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सजा की अवधि पर शनिवार को अभियोजन और बचाव पक्ष की बात सुनने एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष का गहन परिसिलान करने के बाद अदालत ने दोषी को भारतीय दंड विधान की धारा 363 के तहत दोषी मो. जमाल को 5 वर्ष के कारावास तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।



