
बिहार
MADHUBANI:- आर्म्स एक्ट मामले में दो अभियुक्तों को 2 वर्ष की कैद
मधुबनी- 28 जुलाई। जिला के बेनीपट्टी अनुमण्डलीय न्यायिक दंडाधिकारी मनीष राय की अदालत ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में अभियुक्त को दो वर्ष कठोर कारावास और पांच हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि जमा नहीं किए जाने पर अभियुक्त को अतिरिक्त दो माह की साधारण कारावास होगी। मनीष राय की कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के आरोपी बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मनपौर गांव के दीपक कुमार यादव और कृष्ण मोहन यादव को सजा सुनाई है।
एसीपी सुभाषचंद्र मंडल ने बताया कि, 20 अगस्त 2025 को पुलिस थाना क्षेत्र में वाहन जांच कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर सवार दो व्यक्ति आए। एसएचओ और पुलिस बल ने पकड़ा और तलाशी की तो एक देसी कट्टा और पांच जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने युवकों के बाइक को भी जब्त किया था।



