बिहार

MADHUBANI:- चुनाव आदर्श आचार संहिता का उलंघन करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करें: डीएम

मधुबनी-05 दिसंबर। भयमुक्त व शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक नगरपालिका निर्वाचन के संचालन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा ने सभी कोषांगों के वरीय,नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक किया। पूरी सख्ती के साथ आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करवाने एवं चुनाव आदर्श आचार संहिता का उलंघन करने वाले के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। सभी मतदान केंद्रों का दो दिनों के अंदर पुनः भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया। सभी निर्वाची पदाधिकारियों को अविलम्ब सभी कोषांगों को सक्रिय करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिले में भयमुक्त,निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन को लेकर सभी कोषांग अपने-अपने उत्तरदायित्व को गंभीरता के साथ निभाये। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त पत्रों एवं दिशा-निर्देशों को जरूर पढ़ें। उन्होंने कहा कि इस बार मुख्य पार्षद,उप मुख्य पार्षद और पार्षद के तीन पदों के लिए ईवीएम से चुनाव आयोजित किए जाएंगे। 18 दिसम्बर को प्रथम चरण के तहत नगर पंचायत फुलपरास, घोघरडीहा, बेनीपट्टी एवं जयनगर में मतदान होना है। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रथम चरण के नगर निकायों में सफलतापूर्वक मतदान संपन्न करवाने के लिए कुल 107 मतदान केंद्रों पर सारी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं का पुनः दो दिनों के अंदर भौतिक सत्यापन कर लें। जिलाधिकारी ने संचार योजना बनाने का लेकर भी कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने सामग्री कोषांग,ईवीएम कोषांग,मतपत्र कोषांग,प्रशिक्षण कोषांग,कार्मिक कोषांग,मीडिया कोषांग,परिवहन कोषांग सहित सभी कोषांगों का बारी-बारी से उनके कार्यो की समीक्षा किया। जिलाधिकारी ने कहा कि आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि चुनाव प्रचार के दौरान तीन गाड़ियों से अधिक का कोई काफिला निर्वाचन के समय सड़कों पर निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के अनुसार अभ्यर्थी एवं उनके कार्यकर्ताओं का सामान्य आचरण होना चाहिए। साथ ही ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे कि किसी के धर्म,संप्रदाय,जाति की भावना को ठेस पहुंचे। बिहार संपत्ति विरूपण अधिनियम का का अनुपालन करना चाहिए। सभा,जुलूस,नुक्कड़ सभा,वाहन के संबंध में संबंधित निर्वाची अधिकारी से पूर्व अनुमति आवश्यक है। लाउडस्पीकर के उपयोग की पूर्व अनुमति अपने सबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बैठक में डीडीसी विशाल राज,वरीय पदाधिकारी सुरेन्द्र राय,डीपीआरओ परिमल कुमार, जिला गोपनीय शाखा के विशेष कार्य पदाधिकारी अमेत विक्रम बैनामी, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत शेखर,कोषागार पदाधिकारी कन्हैया लाल गोस्वामी सहित सभी कोषांगों के वरीय एवं नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

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