
बाल कल्याण समिति, मधुबनी की सदस्य मीना कुमारी पद से कार्यमुक्त
पटना- 07 नवंबर। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने बाल कल्याण समिति, मधुबनी की सदस्य मीना कुमारी को सदस्य को पद से कार्यमुक्त कर दिया है।
यह आदेश समाज कल्याण निदेशालय के निदेशक इनायत खान के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस प्रस्ताव पर मंत्री, समाज कल्याण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है। जिलाधिकारी, मधुबनी के आदेश पत्र द्वारा अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय कमिटि ने मीना कुमारी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों से संबंधित जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया था।
उक्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा चयन समिति द्वारा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्रीमती मीना कुमारी पूर्व में वर्ष 2010-2012 तक दरभंगा में किशोर न्याय परिषद् के सामाजिक सदस्य के रूप में कार्यरत थीं। पुनः वर्ष 2014 से 2018 तक बाल कल्याण समिति, दरभंगा में सदस्य के रूप में कार्यरत रही हैं। वर्तमान में अधिसूचना के आलोक में बाल कल्याण समिति, मधुबनी में सदस्य के रूप में कार्यरत हैं।
नियम के अनुरूप नहीं पाया गया—
विभाग के अनुसार, यह बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के नियम 15(2) में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नहीं है। नियम 15(2) में प्रावधान है कि वर्णित प्रावधान के आधार पर चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में मीना कुमारी को सदस्य पद से कार्यमुक्त किया जाता है।



