
बिहार मुक्त विद्यालय बोर्ड के उप-निदेशक अजय कुमार सिंह निलंबित, आय से अधिक संपत्ति मामले में आर्थिक अपराध थाने में FIR
पटना- 29 सितंबर। शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना के उप-निदेशक अजय कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, अजय कुमार सिंह के विरुद्ध आय के ज्ञात एवं वैध स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में आर्थिक अपराध थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि भ्रष्टाचार एवं गैर कानूनी तरीके से आनुपातिक रूप से अधिक धन अर्जित करना बिहार सरकारी सेवक नियमावली, 1976 के नियम-3(1) के प्रावधानों के विपरीत है। इसी आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में अजय कुमार सिंह का मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक का कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया जी निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि आरोप पत्र एवं अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित संकल्प अलग से जारी किया जाएगा। इस कार्रवाई को सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। आदेश की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित करने तथा सभी संबंधित अधिकारियों को भेजने का निर्देश निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पांडेय द्वारा दिया गया है।



