
कार्तिक सिंह की जमानत याचिका खारिज होने पर सीएम ने कहा- आरोप लगने के बाद मंत्री ने दे दिया इस्तीफा
पटना- 01 सितंबर। अपहरण के मामले में पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह की दानापुर कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बारे में पहले से ही पता था। आरोप लगने के बाद मंत्री ने पद से इस्तीफा दे दिया है।
उल्लेखनीय है कि राजीव रंजन को साल 2014 में अगवा कर लिया गया था। इस संबंध में पटना के बिहटा थाने में अपहरण का मामला दर्ज हुआ था और कार्तिकेय सिंह को आरोपी बनाया गया। इसके बाद कोर्ट ने कार्तिकेय सिंह के खिलाफ वारंट जारी किया था। इससे पहले 2015 और 2017 में भी उनकी जमानत याचिका रद्द हुई थी।
इसी बीच 8 अगस्त को बिहार में सरकार बदली और कार्तिकेय सिंह को बिहार का कानून मंत्री बना दिया गया। जिस दिन उन्हें राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेनी थी उसी दिन कोर्ट में भी सरेंडर करना था। इसके दूसरे दिन से ही भाजपा उनके विरोध में नारा बुलंद करती रही और अतत: उन्हें कल इस्तीफा देना पड़ा।



