बिहार

MADHUBANI:- नगर निगम के वार्ड 19 में महादलित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना बना छलावा

मधुबनी- 30 अप्रैल। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के फेज 2.0 के तहत नगर निगम के वार्ड 19 के 100 से अधिक महादलित लाभुकों का अनुदान की प्रथम किस्त अनुदान का भुगतान करीब एक साल नहीं हो रहा है। इनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) छलावा साबित हो रहा है। इसकी चिंता ना तो नगर निगम प्रशासन को है ना ही राजनगर अंचल कार्यालय के हाकिमों को। यह लाभुक महादलित बासगीत पर्चाधारी है। इनके पास बासगीत पर्चा में मिले जमीन का मालगुजारी रसीद नहीं होने से आवास योजना के अनुदान से वंचित होना पड़ रहा है। इन्हें दो दशक पूर्व राजनगर अंचल कार्यालय द्वारा बासगीत पर्चा दिया गया था। पर्चा में मिले जमीन पर झोपड़ी बनाकर रह रहें है। बता दें कि आवास लाभ के लिए इन बासगीत पर्चाधारकों ने कई तरह की कागजात के साथ करीब दो एक पूर्व आनलाइन आवेदन किया गया था। लेकिन उक्त जमीन का मालगुजारी रसीद व एलपीसी की कापी उपलब्ध नहीं होने से अनुदान राशि का भुगतान नहीं हो सका।

लाभुक सुरेंद्र सदाय, उपेंद्र सदाय रामरतन सदाय, इंद्रदेव सदाय, मंगली देवी, सरिता देवी, दुलारी देवी, पुरनी देवी, लालो देवी, कौशल्या देवी, रेखा देवी, सावित्री देवी, निर्मला देवी, समुद्री देवी, अनीता देवी, रजिया देवी, भक्ति देवी, गोलिया देवी, सजनी देवी, भूमि देवी सहित अन्य ने बताया कि अनुदान राशि भुगतान के लिए कई बार नगर निगम कार्यालय पहुंचकर हाकिमों निवेदन किया। लेकिन मालगुजारी रसीद नहीं दिया जा रहा है। लाभुकों ने बताया कि मालगुजारी भुगतान के लिए कई बार राजनगर अंचल कार्यालय का चक्कर लगाया लेकिन हाकिमों का सिर्फ आश्वासन मिलता रहा।

वहीं, वार्ड पार्षद डोमनी देवी ने बताया कि वार्ड के पर्चाधारी आवास लाभुकों को सिर्फ मालगुजारी रसीद नहीं होने के चलते इनका अनुदान राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। वहीं वार्ड के नवीन कुमार यादव ने बताया कि मालगुजारी भुगतान के लिए इन पर्चाधारियों द्वारा संयुक्त रूप से राजनगर अंचल कार्यालय को आवेदन भी दिया गया था। इन्हें अंचल कार्यालय बुलाया जाता है लेकिन भुगतान की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है। सिर्फ मालगुजारी भुगतान के चलते इन महादलित को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित होना पड़ रहा है। नगर आयुक्त उमेश कुमार भारती ने बताया कि आवास लाभ के लिए लाभुकों की स्थिति की समीक्षा कर अग्रेतर कार्रवाई किया जा सकता है।

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