
पूर्व मंत्री दर्जा प्राप्त नीलम देवी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस, 25 नवंबर तक डेडलाइन
पटना- 26 अक्टूबर। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की पूर्व सदस्य नीलम देवी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया है।
भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव-सह-भू-संपदा पदाधिकारी द्वारा जारी पत्रांक- 10049 के अनुसार, श्रीमती नीलम देवी को आवास सं-01, मॉल रोड, पटना को दिनांक 25.11.2026 तक रिक्त करने का अनुरोध किया गया है।
क्या है मामला?
विभागीय पत्र में कहा गया है कि भवदीया को राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के माननीय सदस्य के रूप में उप मंत्री का दर्जा प्राप्त होने के कारण विभागीय कार्यालय आदेश सं-73, दिनांक-19.05.2026 द्वारा आवास सं-01, मॉल रोड, पटना आवंटित किया गया था।
लेकिन मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं-578, दिनांक-26.10.2026 द्वारा भवदीया का सदस्य, राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के रूप में मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि आवास आवंटन (पटना केंद्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-11(2) 1 के तहत सेवा की समाप्ति के उपरांत आवास दखल में रखने की अनुमान्य अवधि मात्र एक माह है, जो दिनांक 25.11.2026 को समाप्त हो रही है। इसी के आलोक में विभाग ने पटना केंद्रीय पूल का आवास सं-01, मॉल रोड, पटना को 25 नवंबर तक रिक्त करने को कहा है।



