
MADHUBANI:- नशा मुक्ति अभियान को लेकर जिला प्रशासन सख्त, अवैध कारोबार पर होगी कार्रवाई, हेल्पलाइन नंबर 9031674255 जारी
मधुबनी- 18 सितंबर। जिले में नशे के दुष्प्रभावों से आमजन, विशेषकर युवाओं एवं किशोरों को बचाने तथा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को मादक पदार्थों के अवैध सेवन, बिक्री, भंडारण एवं तस्करी के विरुद्ध NDPS Act के प्रावधानों के तहत विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।
अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, उत्पादन, बिक्री, परिवहन, भंडारण, सेवन एवं तस्करी को नियंत्रित करने के लिए NDPS Act, 1985 लागू है। इस कानून के तहत अपराध की प्रकृति और पदार्थ की मात्रा के आधार पर कड़ी सजा का प्रावधान है। तंबाकू उत्पादों के नियंत्रण के लिए COTPA, 2003 लागू है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। उल्लंघन पर 200 रुपये तक जुर्माना। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना तथा शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में बिक्री प्रतिबंधित है। तंबाकू, निकोटिन युक्त गुटखा की बिक्री, भंडारण पर भी कार्रवाई होगी।
हेल्पलाइन पर दें सूचना—
जिलाधिकारी ने नागरिकों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 9031674255 जारी किया है। मादक पदार्थों की बिक्री, तस्करी या भंडारण की सूचना इस नंबर पर दी जा सकती है। सूचना में स्थान, व्यक्ति, प्रतिष्ठान का विवरण, पदार्थ का प्रकार और वाहन नंबर जरूर बताएं। जिलाधिकारी ने युवाओं एवं किशोरों को नशापान के दुष्परिणामों तथा कोटपा कानून की जानकारी देने और जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने मधुबनी को नशामुक्त बनाने के लिए आम नागरिकों से सहयोग की अपील की है।



