
MADHUBANI:- घोघरडीहा में 11 हजार वोल्ट तार टूटने से युवक की मौत, फिर भी 4 लाख मुआवजे से परिजन वंचित
मधुबनी – 19 सितंबर। जिले के घोघरडीहा नगर पंचायत के वार्ड-07, किसनीपट्टी में 11 केवी बिजली तार टूटकर गिरने से हुई युवक की मौत के बाद भी पीड़ित परिवार सरकारी सहायता से वंचित है। मृतक की पहचान राहुल राम उर्फ राहुल कुमार राम (23), पिता लालदेव राम के रूप में हुई है। घटना 8 सितंबर की शाम करीब 8 बजे की है। प्रत्यक्षदर्शी अमन कुमार के अनुसार, घर के ऊपर से गुजर रहा 11 हजार वोल्ट का तार ब्लास्ट के साथ टूटकर राहुल पर गिर गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
अस्पताल में ‘ब्रॉट डेड’ घोषित, पर MLC नहीं—
परिजन उसे तत्काल फुलपरास अनुमंडलीय अस्पताल ले गए, जहां डॉ. आफताब आलम ने रात 9:07 बजे टोकन नं. ADMT-5007610 पर उसे Brought Dead घोषित किया। पर्ची पर Pulse Not Felt, BP Not Recordable दर्ज है।नियमानुसार बिजली करंट से मौत Medico-Legal Case (MLC) है। अस्पताल को तुरंत MLC रजिस्टर में दर्ज कर संबंधित थाने को मेमो भेजना था, लेकिन पर्ची पर कोई MLC नंबर दर्ज नहीं है और न ही थाने को मेमो भेजा गया। अस्पताल प्रशासन ने शव परिजनों को सौंप दिया। अज्ञानता और रीति-रिवाज के कारण परिवार पोस्टमार्टम नहीं करा सका।
तीन दिन बाद दर्ज हुआ UD केस
दाह-संस्कार के बाद परिवार ने 11 सितंबर को थाने को सूचना दी, जिस पर घोघरडीहा थाना में यूडी केस सं. 06/26, दिनांक 12.09.2026 दर्ज किया गया।
4 लाख अनुग्रह अनुदान का प्रावधान—
बिहार सरकार ने बिजली तार टूटने से हुई मौत को आपदा की श्रेणी में रखा है, जिसके तहत आपदा प्रबंधन विभाग से 4 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान का प्रावधान है। मृतक अपने पीछे पत्नी और एक वर्ष के मासूम पुत्र को छोड़ गया है। परिवार अत्यंत निर्धन है।
पिता ने जिलाधिकारी से लगाई गुहार—
मृतक के पिता लालदेव राम ने जिलाधिकारी से मांग की है कि फुलपरास अनुमंडलीय अस्पताल की Brought Dead पर्ची और घोघरडीहा थाना के UD केस 06/26 को ही मृत्यु का प्रमाण मानते हुए मानवीय आधार पर 4 लाख रुपये की राशि अविलंब स्वीकृत की जाए।



