
BIHAR: अब पंचायतों में भी लगेगा होल्डिंग टैक्स
पटना- 15 जुलाई। सरकार ने गांवों के जरिये राजस्व बढ़ोतरी का रास्ता ढूंढ़ लिया है। कैबिनेट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में ग्राम पंचायत कर, दर और शुल्क नियमावली, 2026 प्रारूप के गठन की मंजूरी दी है। इसके तहत पंचायतें अब अपने क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स,पेशा,व्यापार और उद्योगों पर शुल्क लगा सकेंगी। पंचायतें अधिकतम दर के अधीन कर लगा पायेंगी।
इससे ग्राम पंचायातों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है। राज्य की ग्राम पंचायतों को अब कर (टैक्स) वसूलने का अधिकार मिल गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 31 प्रस्तावों पर सहमति जतायी गयी है। मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने संवाददाता सम्मेलन में यह
जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह पहला मौका है, जब बिहार में पंचायतों के लिए यह व्यवस्था की गयी है। पंचायतों में कर निर्धारण के लिए अब तक कोई नियमावली नहीं बनायी गयी थी।



