
नई दिल्ली- 16 दिसंबर। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के सारण में जहरीली शराब से हुई मौत की घटना की एसआईटी जांच और पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलाने की मांग पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है।
आज इस मामले की सुनवाई के लिए एक वकील ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन किया गया। तब कोर्ट ने कहा कि शीतकालीन अवकाश के बाद सुनवाई की जा सकती है।
आर्यावर्त महासभा फाउंडेशन ने दायर याचिका में इस मामले की एसआईटी से जांच कराने की मांग की है। याचिका में मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने और ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की है।
गौरतलब है कि सारण जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 50 से अधिक हो गई है। इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। बिहार विधानसभा में इस मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गुस्से में आ गए।



