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UP:- नगर निगम से लाइसेंस न लेने पर कुत्ता पालकों को लगेगा जुर्माना

कानपुर- 11 सितम्बर। मौसम के बदले मिजाज से कुत्ते इन दिनों लोगों को बराबर काट रहे हैं, चाहे वह पालतू हों या आवारा। इसको लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अख्तियार किया है। महापौर प्रमिला पाण्डेय ने रविवार को साफ कहा कि जो लोग पालतू कुत्ते रखे हैं उनको लाइसेंस लेना होगा और एंटी रैबीज वैक्सीन भी कुत्ते को लगवाना पड़ेगा। ऐसा न करने पर पालकों पर जुर्माना तो लगाया ही जाएगा, साथ कुत्ता भी जब्त कर लिया जाएगा। इसके साथ ही आवारा कुत्तों को एंटी रैबीज वैक्सीन लगाने के लिए अभियान चलाया जाएगा।

नगर निगम के मोतीझील स्थित प्रमिला सभागार में नागरिक सुरक्षा एवं पशु कल्याण जागरुकता अभियान के अंतर्गत फ्री एंटी रैबीज डॉग वैक्सीनेशन एवं हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन सोमवार को किया जाएगा। जिसका उद्घाटन महापौर प्रमिला पांडेय द्वारा किया जाएगा। बताया गया कि रैबीज एक घातक बीमारी है जो कुत्तों के काटने से फैलती है, जिसका किसी तरह का कोई उपचार नहीं है। आम नागरिकों को रैबीज नामक घातक बीमारी से बचाव हेतु नि:शुल्क टीकाकरण का आयोजन किया गया है। आयोजन को सफल बनाने के लिए डॉक्टरों की टीम गठित की गई है जो कुत्तों के रख-रखाव टीकाकरण आदि की जानकारी उपलब्ध कराएंगे। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस भी बनाया जाएगा।

पालतू कुत्तों में विदेशी, छोटी नस्ल के कुत्ताें का लाइसेंस शुल्क 300 एवं विदेशी बड़ी नस्ल के कुत्तों का लाइसेंस शुल्क 500 तथा देसी सभी प्रकार के नस्लों का लाइसेंस शुल्क 200 रुपये जमाकर लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है। जो 31 मार्च 2023 तक वैध रहेगा। कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत निवास कर रहे नागरिकाें द्वारा बिना लाइसेंस के कुत्तों को रखने पर जुर्माना एवं कुत्ते को जब्त किए जाने का प्रावधान है। जिन नागरिकों के कुत्तों का टीकाकरण पहले से हो चुका है। उनके लाइसेंस के रजिस्ट्रेशन के लिए कुत्ते को कैम्प में लाना अनिवार्य नहीं है। कुत्ते के टीकाकरण की छायाप्रति उपलब्ध कराये जाने पर लाइसेंस हेतु रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।

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