बिहार

बेनीपट्टी, जयनगर, घोघरडीहा और फुलपरास में 10 अक्टुबर को होंगे मतदान, मधुबनी एवं झंझारपुर के चुनाव में लगेगा समय

मधुबनी-10 सितंबर। नगर निकाय चुनाव 2022 की घोषणा के साथ नगर पंचायत बेनीपट्टी,जयनगर,घोघरडीहा एवं फुलपरास नगर पंचायत क्षेत्र में आदर्ष चुनाव आचार संहिता लागु हो गया है। पहले चरण में 10 अक्टुबर को इन चारों नगर पंचायत क्षेत्र में मतदान होंगे। जबकि मधुबनी नगर निगम एवं झंझारपुर नगर परिषद के चुनाव में समय लगेगा। इन दोनों क्षेत्रों में परिसीमन एवं मतदाता सूची पूर्ण करने का कार्य चल रहा है। शनिवार को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस को सम्बोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा ने कहा कि नगर पंचायत बेनीपट्टी,जयनगर,घोघरडीहा एवं फुलपरास नगर पंचायत क्षेत्र के लिए नामांकन प्राप्त करने की तिथि 10 सितंबर से 19 सितंबर तक होगी। उम्मीदवारी वापसी की तिथि 22 सितंबर से 24 सितंबर तक निर्धारित की गयी है। तथा 25 सितम्बर को प्रतिक (सिम्बल) आवंटित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण का मतदान 10 अक्टूबर 2022 को पूर्वाह्न 07ः00 बजे से अपराह्न 05ः00 बजे तक निर्धारित है। तथा 12 अक्टूबर को मतगणना करायी जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत बेनीपट्टी के अंतर्गत कुल-22 वार्डों के 26357 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। जिसके लिए 37 मतदान केन्द्र बनाये गए हैं। इसी तरह नगर पंचायत जयनगर में के लिए कुल 14 वार्डों के 15534 निर्वाचकों के लिए 24 मतदान केन्द्र बनाये गए हैं। नगर पंचायत घोघरडीहा के अंतर्गत कुल 11 वार्डों के 13007 निर्वाचकों के लिए 22 मतदान केन्द्र बनाये गए हैं। नगर पंचायत फुलपरास के अंतर्गत कुल 15 वार्डों के 15862 निर्वाचकों के लिए 24 मतदान केन्द्र बनाये गए हैं। मतदान पूर्णतः ईवीएम मशीन के माध्यम से होंगे। मतदान के समय मतदाताओं की पहचान के लिए इस बार फेस रीडिंग प्रणाली का भी इस्तेमाल किया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि नगर निकाय के लिए निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति कर ली गयी है। नगर पंचायत बेनीपट्टी के लिए अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी,अशोक कुमार मंडल, नगर पंचायत जयनगर के लिए अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी, नगर पंचायत घोघरडीहा के लिए डीसीएलआर फुलपरास मुकेश कुमार एवं नगर पंचायत फुलपरास के लिए निर्वाची पदाधिकारी के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी फुलपरास अभिषेक कुमार की नियुक्ति की गई है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि नगरपालिका आम निर्वाचन- 2022 की अधिसूचना निर्गत की तिथि से विधिवत् रूप से परिणाम घोषणा तक सभी नगर निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के अनुसार अभ्यर्थी एवं उनके कार्यकर्त्ताओं का सामान्य आचारण होना चाहिए। वे ऐसे कोई कार्य नहीं करें, जिससे कि किसी के धर्म, सम्प्रदाय, जाति की भावना को ठेस पहुंचे। बिहार सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का अक्षरशः अनुपालन करें, एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। उन्होने कहा कि सभा, जुलूस, नुक्कड़ सभा, वाहन के संबंध में संबंधित निर्वाची पदाधिकारी से पूर्वानुमति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर के उपयोग की पूर्वानुमति संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके साथ ही कोविड-19 महामारी से सुरक्षा व बचाव हेतु सामाजिक दूरी, फेस मास्क एवं हैण्ड सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन कार्य से जुड़े पदाधिकारियों एवं कर्मियों के स्थानान्तरण पर रोक लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि नगर निकाय क्षेत्र में योजनाएं यदि पूर्व से स्वीकृति है और योजना का क्रियान्वयन शुरू हो गया है, उस पर रोक नहीं रहेगी। परंतू नयी योजना स्वीकृति एवं स्वीकृति प्राप्त योजना का कार्य प्रारंभ पर रोक रहेगा। केन्द्रीय सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। नगर पंचायत के वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद के लिए चालक सहित एक यांत्रिक दोपहिया,तिपहियां वाहन,हल्का मोटर वाहन की अनुमान्य होगी। वहीं नगर परिषद् के वार्ड पार्षद,उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद के लिए चालक सहित एक यांत्रिक दोपहिया,तिपहियां वाहन,हल्का मोटर वाहन की अनुमान्य होगी। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत शेखर एवं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार मौजूद थे।

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