आरा- 16 जुलाई। नाबालिग से रेप के मामले में आरोपित राजद के पूर्व विधायक अरुण यादव ने शनिवार को आरा कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वह फरार चल रहा था और पुलिस उसकी खोजबीन कर रही थी।
इस मामले के चार आरोपितों को साक्ष्य न होने के कारण कोर्ट ने बरी कर दिया था। इस कांड में पीड़िता के भाई, बहन और परिजन सहित सभी गवाह बयान से पीछे हट गए थे। इसके बाद अवर जिला और सत्र न्यायाधीश षष्टम और पॉक्सो के विशेष न्यायालय ने गिरफ्तार मनरेगा इंजीनियर अमरेश कुमार, किशोरी को धंधे में धकेलने वाली अनिता देवी, उसके सहयोगी संजीत कुमार और संजय कुमार को बरी कर दिया था।
उल्लेखनीय है कि 18 जुलाई, 2019 को पीड़िता पटना के सेक्स रैकेट संचालकों के पास से भाग कर आरा पहुंची थी। पीड़िता के भाई ने नगर थाने में आवेदन दिया था। इसमें अनिता देवी और संजीत कुमार उर्फ छोटू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में नगर थाना में कांड संख्या 340/19, तथा पॉक्सो में कांड संख्या 47/19 दर्ज हुआ था। पीड़िता के 164 के पहले बयान में मनरेगा के इंजीनियर अमरेश कुमार और संजय कुमार उर्फ जीजा को आरोपित किया गया था, जबकि 164 के दूसरे बयान में राजद के पूर्व विधायक अरुण यादव को आरोपित बताया गया था।