
बिहार
BIHAR:- स्थानांतरित पंचायत सचिवों को लेकर पंचायती राज विभाग का सभी डीएम को सख्त निर्देश, 05 अक्टूबर तक रिलीव नहीं तो 06 अक्टूबर से स्वतः विरमित
पटना- 26 सितंबर। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने अंतर जिला स्थानांतरित पंचायत सचिवों को विरमित करने को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। विभाग के निदेशक नवीन कुमार सिंह ने 25 सितंबर को सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है।
आदेश के अनुसार पंचायत सचिवों का अंतर जिला तबादला किया गया था। अब सभी संबंधित सचिवों को एक सप्ताह के भीतर उनके नव पदस्थापित जिले में योगदान हेतु विरमित करने को कहा गया है।
निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि यदि संबंधित पंचायत सचिवों को 05.10.2026 तक विरमित नहीं किया जाता है, तो वे 06.10.2026 से स्वतः विरमित माने जाएंगे।
हालांकि जनगणना 2026 में Enumerator / Supervisor के रूप में अधिसूचित पंचायत सचिवों को जनगणना कार्य समाप्ति के पश्चात विरमित किया जाएगा।



