लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चलेगा केस, गृह मंत्रालय की सीबीआई को मंजूरी

नई दिल्ली- 12 सितंबर। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई को लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मामला चलाने की अनुमति मिल गई है। मंंगलवार को सीबीआई ने राऊज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि गृह मंत्रालय ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मामला चलाने की अनुमति दे दी है, लेकिन तीन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मामला चलाने की अनुमति अभी तक नहीं मिली है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को करने का आदेश दिया।

इस मामले में सीबीआई ने 3 जुलाई को पूरक चार्जशीट दाखिल करके बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी आरोपित बनाया है। सीबीआई इस मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। कोर्ट ने 15 मार्च को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को पचास-पचास हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। कोर्ट ने 27 फरवरी को सभी आरोपितों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।

रेलवे भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने भोला यादव और हृदयानंद चौधरी को गिरफ्तार किया था। भोला यादव 2004 से 2009 तक लालू यादव के ओएसडी रहे थे। रेलवे भर्ती घोटाला लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान का है। भोला यादव को ही इस घोटाले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले जमीन देने के लिए कहा जाता था। नौकरी के बदले जमीन देने के काम को अंजाम देने का काम भोला यादव को सौंपा गया था। भोला यादव 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बहादुरपुर सीट से विधायक चुने गए थे।

सीबीआई ने मई के तीसरे सप्ताह में इस मामले में लालू यादव के परिजनों से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीबीआई ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी।

lakshyatak
Author: lakshyatak

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!