
बिहार में 31 मार्च 2015 के बाद नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा समाप्त होगी, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश
पटना- 01 अक्टूबर। बिहार में प्रारंभिक शिक्षकों को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने 31 मार्च 2015 के बाद बिना प्रशिक्षण योग्यता के नियुक्त सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक कुमार निशांत विवेक द्वारा जारी पत्र के अनुसार यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 28 जुलाई 2026 के न्यायादेश के आलोक में की जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2015 इस मामले में निर्णायक कट-ऑफ तिथि मानी जाएगी।
आदेश में क्या है—
31 मार्च 2015 के बाद वाले बर्खास्त होंगे: इस तारीख के बाद बिना निर्धारित न्यूनतम प्रशिक्षण योग्यता (डीएलएड) के नियुक्त किए गए अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध माना जाएगा। संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी नियमानुसार सेवा समाप्ति की कार्रवाई करेंगे। विभाग ने साफ कहा है कि बाद में डीएलएड कर लेने से भी ऐसी नियुक्ति वैध नहीं होगी।
31 मार्च 2015 से पहले वालों को अंतिम मौका—
31 मार्च 2015 तक सेवा में आ चुके अप्रशिक्षित शिक्षकों को डीएलएड पूरा करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक का अंतिम अवसर दिया गया है, इस तिथि तक प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य होगा।
पहले बर्खास्त शिक्षक बहाल होंगे—
जिन शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट के LPA No. 748/2022 में 20 मार्च 2024 के आदेश के आलोक में बर्खास्त किया गया था, यदि वे 31 मार्च 2015 को सेवा में थे तो उन्हें दोबारा सेवा में लेने की कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।



