
DARBHANGA:- बलात्कार के दोषी युवक को 10 वर्ष की कैद
दरभंगा, 22 अगस्त। दरभंगा व्यवहार न्यायालय ने बलात्कार के मामले में दोषी एक युवक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 75 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। दरभंगा व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने सकतपुर थाना क्षेत्र के बैका गांव निवासी मो. हमीदुल के पुत्र मो. सरताज को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषी करार देते हुए यह सजा सुनायी।
अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे सहायक लोक अभियोजक चमक लाल पंडित ने बताया कि अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद गत 19 अगस्त को अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उसका बंधपत्र खंडित कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। शनिवार को सजा की अवधि निर्धारित करने के बिंदु पर अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहन परिशीलन करने के बाद अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 75 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।



