नवादा- 29 जुलाई। नवादा जिले के रजौली के राजद विधायक प्रकाशवीर को छह माह की सजा सुनाई गई है. विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट के जज कुमार अविनाश ने फैसला सुनाया। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में उन्हें सजा सुनाई गई है.
वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव में प्रकाशवीर बतौर लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। बिजली के खंभे पर बड़ी संख्या में पोस्टर मिला था। जिसके आलोक में रजौली थाना में तत्कालीन थानाध्यक्ष नारायण राम ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
रजौली थाना में कांड संख्या 114/05 दर्ज किया गया था। अब उसी मामले में उन्हें सजा सुनाई गई है. बता दें कि नवादा जिले के रजौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक है। अपीलीय बेल बांड पर वे मुक्त कर दिए गए हैं। बिहार संपत्ति विरुपण निवारण अधिनियम के तहत सजा मिली है। प्रकाशवीर के सजा के बाद नवादा के दूसरे विधायक हैं, जो सजायाफ्ता हुए हैं ।इसके पूर्व राजद विधायक के रुप में राजबल्लभ प्रसाद को आजीवन कारावास हुई थी ।जिसके कारण नवादा विधायक की पद से उनकी छुट्टी भी कर दी गई थी।