
PATNA:- दहेज हत्या में पति को 7 साल की कठोर कैद, 5000 रुपये जुर्माना
पटना- 02 सितंबर। पटना की सत्र अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में पति को 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन सहाय ने नालंदा जिले के अस्थावां थाना क्षेत्र निवासी रवि शंकर पंडित को दहेज हत्या और साक्ष्य नष्ट करने का दोषी पाया। जुर्माना नहीं भरने पर उसे 2 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अपर लोक अभियोजक दिलीप कुमार राय ने बताया कि पीड़िता मीना कुमारी की शादी वर्ष 2019 में दोषी से हुई थी।
दंपति के तीन बच्चे भी थे। आरोपी 5 लाख रुपये और एक बाइक के लिए लगातार प्रताड़ित करता था। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर वर्ष 2024 में आरोपी ने पत्नी की हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव को रेलवे लाइन पर फेंक दिया। इस मामले में प्राथमिकी बिहारशरीफ रेल थाने में दर्ज हुई थी। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए 15 गवाहों का बयान अदालत में दर्ज कराया था।



