
RJD विधायक ओसामा शहाब की बढ़ी मुश्किले, अग्रिम जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे
सीवान- 28 अप्रैल। जिले के चर्चित महादेवा थाना में दर्ज मामले में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने राजद विधायक ओसामा शहाब की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत के इस फैसले के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है।
बताया जाता है कि गोपालगंज जिले के मांझागढ़ थाना क्षेत्र के धर्म परसा निवासी डॉ. विनय कुमार सिंह की पत्नी डॉ. सुधा सिंह ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने रघुनाथपुर के राजद विधायक ओसामा शहाब, फरहान, सबीर समेत 30-35 नामजद एवं अज्ञात लोगों पर मारपीट, लूटपाट, तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है।
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही मामला सुर्खियों में बना हुआ है और पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। वहीं, अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद विधायक पक्ष की कानूनी चुनौती और बढ़ गई है।
इस संबंध में विधायक ओसामा शहाब के अधिवक्ता नवेन्दु शेखर दीपक ने कहा कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अब उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि उच्च न्यायालय से राहत मिलेगी। फिलहाल, इस मामले में अगली कानूनी प्रक्रिया पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।



